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उच्च न्यायालय का सरिता देवी मामले में दखल से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय महिला मुक्केबाज सरिता देवी पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआईबीए) द्वारा लगाए गए एक साल के प्रतिबंध के खिलाफ बॉक्सिंग इंडिया (बीआई) के खेल पंचाट में याचिका दायर न करने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और आर. एस. एंडलॉ की पीठ ने कहा कि वह बीआई को एआईबीए के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए निर्देश नहीं दे सकती। गौरतलब है कि इंचियोन एशियाई खेलों के दौरान सेमीफाइनल में विवादास्पद हार के बाद कांस्य पदक ग्रहण करने से इनकार करने के कारण एआईबीए ने सरिता देवी को एक अक्टूबर, 2014 से एक अक्टूबर, 2015 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया।
इससे पहले केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया था कि मंत्रालय ने एआईबीए को सरिता के निर्विवाद करियर को देखते हुए अपने फैसले पर नरम रूख अपनाने का अनुरोध किया है। वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि एआईबीए के फैसले के खिलाफ बीआई और सरकार खेल पंचाट में याचिका दायर न कर देश की एक बहुमूल्य प्रतिभा को नुकसान पहुंचा रही हैं।


Updated : 6 Jan 2015 12:00 AM GMT
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