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प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ याचिका खारिज होने से अमेरिका खुश

वॉशिंगटन। गुजरात में वर्ष 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों में कथित भूमिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अधिकार समूह द्वारा दायर याचिका को खारिज किए जाने का स्वागत करते हुए ओबामा प्रशासन ने कहा है कि वह अदालत द्वारा दी गई व्यवस्था से खुश है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि याचिका खारिज होने से हम खुश हैं। न्यूयॉर्क स्थित अदालत की अमेरिकी जिला न्यायाधीश अनालिसा टॉरेस ने गुजरात में वर्ष 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों में कथित भूमिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अधिकार समूह द्वारा दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी और ओबामा प्रशासन के इस रूख को बरकरार रखा था कि एक विदेशी सरकार का वर्तमान प्रमुख होने के नाते मोदी को छूट प्राप्त है।
प्रवक्ता ने कल कहा कि हमने देखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ संघीय जिला अदालत में की गई शिकायत शासनात्मक शाखा के इस विचार के आधार पर खारिज कर दी गई कि एक विदेशी सरकार के वर्तमान प्रमुख होने के नाते मोदी छूट के हकदार हैं। अधिकारी ने कहा कि अदालतों ने राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रमुखों के खिलाफ मामले, उन्हें मिली छूट के आधार पर लगातार खारिज किए हैं।
गौरतलब है कि यह याचिका पिछले साल नवंबर में न्यूयार्क स्थित एजेंसी ने दायर की थी। याचिका मोदी के बतौर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल होने तथा वाशिंगटन में ओबामा से मुलाकात करने के लिए अमेरिका आने से कुछ ही दिन पहले दायर की गई थी।

Updated : 16 Jan 2015 12:00 AM GMT
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