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पुराने पड़ चुके 323 कानूनों को खत्म करेगी सरकार

पुराने पड़ चुके 323 कानूनों को खत्म करेगी सरकार
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नई दिल्ली | पुराने पड़ चुके और प्रचलन से बाहर हो चुके कानूनों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढाते हुए सरकार ने निरस्त किए जाने के लिए ऐसे 323 कानूनों की पहचान की है और संसद के अगले सत्र में इसके लिए विधेयक लाए जाएंगे।
सरकार ऐसे 700 विनियोग कानूनों को भी निरस्त करने की योजना बना रही है जो अप्रचलित हैं और अपनी प्रासंगिकता खो चुके है क्योंकि सरकार द्वारा धन की निकासी के लिए एकबार इनका इस्तेमाल किया जाता है। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा, ‘32 संशोधन कानूनों और चार मुख्य कानून को निरस्त करने के लिए पहले से ही एक विधेयक संसद में लंबित है, हमने इसी तरह के 287 कानूनों को निरस्त करने के लिए एक अन्य विधेयक लाने की योजना बनाई है।’
32 कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किया गया था और अब यह विधेयक संसदीय स्थायी समिति के पास है। उम्मीद है कि वह संभवत: नवम्बर में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट दे देगी। प्रसाद ने कहा, ‘हम वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श कर रहे हैं। मैंने अपने मंत्रालय से कहा है कि वह इन विनियोग कानूनों को निरस्त करने के बारे में एक सुविचारित कानूनी राय बनाये।
साल 2001 के बाद यह पहला मौका है जब विधि मंत्रालय द्वारा इस तरह की पहल की जा रही है। विधि मंत्रालय ने जहां विधि आयोग को ऐसे कानूनों के बारे में सुझाव देने का दायित्व सौंपा था, जिन्हें निरस्त किया जा सकता है, वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे पुराने पड़ चुके और अप्रचलित कानूनों की पहचान करने के लिए पिछले महीने एक पृथक समिति का गठन किया था जिनके बारे में उनका मानना है कि ये भ्रम पैदा करके शासन कार्य को प्रभावित कर रहे हैं और इस स्थिति से बचा जा सकता है।

Updated : 30 Sep 2014 12:00 AM GMT
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