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फूलन देवी की हत्या में राणा दोषी करार, 10 आरोपी बरी

फूलन देवी की हत्या में राणा दोषी करार, 10 आरोपी बरी
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नई दिल्ली | दस्यु सुंदरी से सांसद बनीं फूलन देवी की हत्या में मुख्य अभियुक्त शेर सिंह राणा को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में बाकी 10 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। राणा को हत्या, हत्या की कोशिश, और साजिश रचने का दोषी पाया गया। उसकी सजा पर ऐलान 12 अगस्त को होगा।
फूलन देवी हत्याकांड में शेर सिंह राणा समेत 12 आरोपी थे। जिसमें से एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। बाकी के 11 में से एक शेर सिंह को छोड़कर बाकी सभी 10 आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक शेरसिंह राणा ने फूलनदेवी की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वो एक बड़ा नेता बनना चाहता था।
1980 के दशक में फूलन देवी पर 22 लोगों की हत्या का आरोप था। जिसके बाद फूलन देवी ने सरेंडर किया। उसके बाद फूलनदेवी राजनेता बन गई और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी जीता। 25 जुलाई, 2001 को फूलनदेवी के सरकारी आवास के सामने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई।

Updated : 8 Aug 2014 12:00 AM GMT
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