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फूलन देवी हत्याकांड में दोषी शेर सिंह राणा को उम्रकैद

फूलन देवी हत्याकांड में दोषी शेर सिंह राणा को उम्रकैद
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नई दिल्ली | डाकू से सांसद बनी फूलन देवी हत्याकांड में दोषी शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में यह फैसला सुनाया गया। इससे पहले 8 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शेर सिंह राणा को फूलन देवी की हत्या का दोषी करार दिया था। 12 अगस्त को राणा की सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 14 अगस्त यानी आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।
मालूम हो फूलन देवी 1980 के दशक के शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी और बाद में चंबल की बीहड़ को त्यागकर राजनीति में उतरीं। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची, लेकिन 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शेर सिंह राणा समेत 12 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। 12 अगस्त को कोर्ट ने शेर सिंह को दोषी करार दिया, जबकि शेष 10 आरोपियों को बरी कर दिया।

Updated : 14 Aug 2014 12:00 AM GMT
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