हत्या के आरोपी को उम्रकैद
भिण्ड। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ए.के. टेलर ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार सरदार खां नगर परिषद फूप में चौकीदार के पद पर पदस्थ था। 21 दिसम्बर 2013 को सुबह के समय शासकीय हाईस्कूल फूप में निर्माण कार्य को देखने अब्दुल खालीम पार्षद लक्ष्मण पवैया के साथ गया था। इसी दौरान सरदार खां का किसी बात को लेकर करन सिंह पुत्र सुखराम पाल निवासी अतरौली, थाना रैडर, जिला जालौन से झगड़ा हो गया। इसी बात को लेकर करन सिंह ने सरदार खां को जान से मारने की नियत से ईंट से सिर पर हमला किया, जिससे सरदार खां की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कथन कराए गए। न्यायालय ने कथन सुनने के बाद आरोपी करन सिंह को आजीवन कारावास की सजा एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक संजय शर्मा ने की।