शिवपुरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो ने गुरुवार को पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है।
अभियोजन के अनुसार 4 अक्टूबर 2013 को बृजभान पुत्र बालकिशन आदिवासी निवासी चंदौलिया थाना मायापुर ने थाना सिरसौद में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका बहनोई रमेश और बहन लूमा विगत चार माह से अंकित धाकड़ मधुवन होटल ठर्रा वाले के यहां मजदूरी कर रहे थे। 2 अक्टूबर 2013 को उसकी बहन लूमा से बहनोई रमेश का घास उठाने की बात पर विवाद हो गया। इसके दूसरे दिन सुबह मधुवन होटल के पीछे रस्सी से बंधा हुआ एक शव पड़ा मिला है, जो रमेश की पत्नी लूमा का था। इसकी सूचना सिरसौद थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने उस शव को उठाकर पीएम कराकर मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ की।
जांच उपरांत 8 अक्टूबर 2013 को विवेचना उपरांत पुलिस ने इस मामले में आरोपी रमेश पुत्र बाबू आदिवासी उम्र 24 निवासी वसंतपुर मायापुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 159/13 धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले के अनुसंधान उपरांत आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजुली पालो ने पत्नी की हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आरोपी पति रमेश को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। न्यायालय ने आरोपी को एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। इस प्रकरण शासन की ओर से पैरवी अभिभाषक मदन बिहारी श्रीवास्तव ने की।
हत्यारे पति को उम्र कैद
Updated : 2014-11-28T05:30:00+05:30
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