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सीबीआई की स्वायत्ततापर जीओएम को निर्देश से सुप्रीमकोर्ट का इन्कार

सीबीआई की स्वायत्ततापर जीओएम को निर्देश से सुप्रीमकोर्ट का इन्कार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई की स्वायत्तता के मुद्दे की जांच कर रहे मंत्रीसमूह (जीओएम) को उसकी सिफारिशों से पहले निर्देश नहीं दे सकते कि वह एजेंसी के मामले पर संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर संसदीय समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार को उसकी सिफारिशों से पहले जीओएम को निर्देश देने की मांग की गई थी।
गौर हो कि सुप्रीमकोर्ट की ओर से सीबीआई को उसके राजनीतिक आकाओं का "पिंजरे में बंद तोता" कहे जाने की पृष्ठभूमि में जीओएम का गठन किया गया है। जीओएम की अध्यक्षता वित्त मंत्री पी चिदंबरम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बाहरी दबाव से मुक्त करने के लिए कानून बनाने के लिहाज से केंद्र सरकार के लिए 10 जुलाई की समयसीमा तय की है। सरकार ने पांच सदस्यीय मंत्रिसमूह का गठन किया जो तीन सप्ताह के अंदर एजेंसी के लिए नए विधेयक का मसौदा तैयार करेगा।

Updated : 17 May 2013 12:00 AM GMT
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