मेडिकल भर्ती घोटाला: कांग्रेस सांसद रशीद मसूद को 4 साल की सजा
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नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद को मेडिकल एडमिशन घोटाले में चार साल की सजा सुनाई है। मसूद पर अयोग्य छात्रों को सीटें दिलाने का आरोप है। मसूद पर केंद्र की वीपी सिंह सरकार के समय केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए मेडिकल साइंसेज कोर्स में प्रवेश में हुई गडबडियों का आरोप था। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी राज्यसभा की सदस्यता खतरे में पड़ जायेगी। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले मे जनप्रतिनिधि कानून की धारा आठ (चार) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद यदि किसी सांसद को दो या उससे अधिक समय की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी।
Updated : 1 Oct 2013 12:00 AM GMT
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