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भोपाल त्रासदी: वॉरेन एंडरसन की अर्जी खारिज

भोपाल त्रासदी: वॉरेन एंडरसन की अर्जी खारिज
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मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने 28 साल पहले भोपाल में हुई विश्व की भीषणतम भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन की अर्जी खारिज कर दी।उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जीएस सोलंकी की एकल पीठ ने भोपाल की जिला अदालत द्वारा जारी समन्न पर पुनर्विचार की अपील वाली अर्जी पर दिए गए स्थगन को वापस लेते हुए अर्जी को खारिज कर दिया।भोपाल जिला अदालत ने मुख्य आरोपी एंडरसन के खिलाफ 16 जून 2004 और 6 जनवरी 2005 को समन्न जारी कर व्यक्तिगत रुप से अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए डाऊ केमिकल ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर कर स्थगन ले लिया था।साल 2005 से चले आ रहे स्थगन के खिलाफ सीबीआई ने उच्च न्यायालय में इस मामले की जल्द सुनवाई की अर्जी लगाई थी। सीबीआई की तरफ से पैरवी करते हुए असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल राधेलाल गुप्ता ने अदालत में दलील दी कि एंडरसन को निचली अदालत द्वारा जारी समन्न पर स्थगन देने से इस प्रकरण की सुनवाई रुकी हुई है। उन्होंने न्यायालय से पूर्व में जारी स्थगन को निरस्त करने की बात कही।उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन को वापस लेने के बाद अब भोपाल जिला अदालत भोपाल गैस कांड के मामले में सुनवाई प्रारंभ कर सकेगी। जिससे आरोपी एंडरसन को भारत में आकर अदालत में पेश होना पड़ेगा। इस आदेश से हजारों गैस पीड़ितों को एक बड़ी राहत मिल सकती है।

Updated : 21 Oct 2012 12:00 AM GMT
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