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कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश - अदालत की निगरानी में CBI करेगी संदेशखाली मामले की जांच
स्वदेश डेस्क | 10 April 2024 10:42 AM GMT
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कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को नई ई-मेल आईडी खोलकर संदेशखाली घटना से जुड़ी शिकायतें लेनी होंगी।
संदेशखाली को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में कुल पांच जनहित याचिकायें दायर की जा चुकी हैं, जिन पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संदेशखाली मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हमारी राय है कि जांच एजेंसी को राज्य को भी सहयोग देना चाहिए। इस मामले में गिरफ्तारी समेत हर तरह की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने सीबीआई को अनुमति दी है।
Updated : 13 April 2024 12:05 PM GMT
Tags: #CBI #Sandeshkhali #WestBengal
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