Home > राज्य > उत्तरप्रदेश > मथुरा > मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभमि के पास अतिक्रमण करने वालों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभमि के पास अतिक्रमण करने वालों को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक
याचिकाकर्ता का दावा है कि लोग 100 साल से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं।
स्वदेश डेस्क | 16 Aug 2023 8:18 AM GMT
X
X
मथुरा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान पर 10 दिनों की रोक लगा दी है। कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।
रेलवे अपनी पटरी के पास बसे लोगों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। 14 अगस्त को रेलवे ने अतिक्रमण वाले मकानों पर जेसीबी मशीन से डिमोलिशन की कार्रवाई की थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि लोग 100 साल से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं। याचिकाकर्ता इस आधार पर डिमोलिशन की कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि रेलवे पहले ही काफी अतिक्रमण हटा दिया है। अब 70-80 घर बचे हैं। उन्हें तोड़ने से बचाया जाए।
Updated : 16 Aug 2023 8:29 AM GMT
Tags: #Mathura #UP #SupremeCourt
स्वदेश डेस्क
वेब डेस्क
Next Story
© 2017 - 2018 Copyright . All Rights reserved.
Designed by Hocalwire