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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह प्रकरण का फैसला सुरक्षित

हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस, अब सभी 16 केसों की एक साथ होगी सुनवाई

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट कमीशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट कमीशन की मांग की गई है। करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब सभी 16 केस की सुनवाई हाईकोर्ट में एक साथ शुरू होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद हटाने वाले केस में सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई। मुस्लिम पक्ष चहता है कि पहले सेवेन रूल इलेवन पर बहस हो। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह परिसर में मौजूद हिंदू स्थापित्य कला के सबूतों को मिटा रहा है। लिहाजा मस्जिद परिसर का सर्वे शीघ्र कराया जाए। बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद फैसला रिजर्व रख लिया है। इस अवसर पर अधिवक्ता बिन्नी सिंह, अधिवक्ता राधेश्याम यादव, अधिवक्ता प्रशांत सिंह भी मौजूद रहे।

Updated : 16 Nov 2023 8:25 PM GMT
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City Desk

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