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सारदा चिटफंड मामला : सप्ताह में सिर्फ दो बार अधिवक्ता से परामर्श ले सकेंगे राजीव कुमार

सारदा चिटफंड मामला : सप्ताह में सिर्फ दो बार अधिवक्ता से परामर्श ले सकेंगे राजीव कुमार
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कोलकाता। सारदा चिटफंड घोटाला मामले में साक्ष्यों को मिटाने के आरोपित कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार अब सप्ताह में सिर्फ दो बार अपने अधिवक्ता से परामर्श ले सकेंगे। सोमवार को यह निर्देश कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मधुमति मित्रा की एकल पीठ ने दिया है।

गत 23 मई को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए इस मामले में राजीव कुमार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस मित्रा ने अपने आदेश में संशोधन किया है। इसके मुताबकि चिटफंड मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त कुमार अपने अधिवक्ता मिलन मुखर्जी से सप्ताह में केवल दो बार मिल सकेंगे। वह भी मुलाकात से 24 घंटे पहले सीबीआई की अनुमति लेनी होगी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि राजीव कुमार का पासपोर्ट जांच एजेंसी के पास जमा रहेगा और जब भी जरूरत पड़ेगी तब सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि राजीव कुमार फिलहाल राज्य सीआईडी में एडीजी के पद पर तैनात हैं। तीन फरवरी को सारदा मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई टीम उनके कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची थी जिन्हें राजीव (तब आयुक्त थे) के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ठोस निर्देश देते हुए साफ किया था कि राजीव कुमार को सीबीआई पूछताछ में सहयोग करने के लिए जांच एजेंसी के शिलांग दफ्तर में जाना पड़ेगा। राजीव से सीबीआई ने लगातार पांच दिन तक पूछताछ की थी। इस मामले में सीबीआई कुमार को हिरासत में लेना चाहती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर 18 जुलाई से लगभग नियमित सुनवाई हो रही है। मंगलवार को भी इस पर सुनवाई होगी।

Updated : 29 July 2019 2:56 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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