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CAA के खिलाफ विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव असंवैधानिक : केरल राज्यपाल

CAA के खिलाफ विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव असंवैधानिक : केरल राज्यपाल
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तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करने काे असंवैधानिक करार दे दिया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बताया कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है। इसमें नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्र का विषय है, इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं रह जाता है।

इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संविधान के अनुच्छेद 245/46 और 256 का हवाला देते हुए कहा था कि केरल विधानसभा का प्रस्ताव गलत है और संविधान की भावनाओं के खिलाफ बिलकुल खिलाफ है। उन्होंने कहा था कि यह हैरान करने वाली बात है कि जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है, वहीं गैर संवैधानिक बात कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून राज्य में नहीं लागू होने की बात कह रही है। नागरिकता देना या लेना संविधान की सातवीं अनुसूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को ही है। संसद नागरिकता संबंधी किसी विषय पर कानून बना सकती है।

Updated : 3 Jan 2020 10:32 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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