नगालैंड फिर अशांत, छह महीने के लिए और बढ़ा AFSPA का समय
नईदिल्ली। म्यामांर देश की सीमा से सटा नगालैंड आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट 1958 की धारा 3 के अनुसार नगालैंड को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि AFSPA कानून में प्राप्त अधिकारों और शक्तियों से सुरक्षाबलों को किसी भी जगह अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
सरकार नगालैंड को 'अशांत क्षेत्र' घोषित रखने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लूट, हत्या और जघन्य अपराध जारी है। इसके चलते जानमाल की सुरक्षा की दृष्टि से वहां तैनात सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए यह कदम जरूरी हो गया।
अवधि : 30 दिसंबर 2018 से आगामी छह महीने के लिए घोषित
कितनी बार लग चूका है ? : नगालैंड में दशकों तक लागू रहा है AFSPA
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