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ज्योतिरादित्य, माधवीराजे और चित्रांगदा पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

ज्योतिरादित्य, माधवीराजे और चित्रांगदा पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
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ग्वालियर/वेब डेस्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया,उनकी मां माधवीराजे सिंधिया और बहन चित्रांगदा राजे सिंधिया पर मप्र उच्च न्यायालय ग्वालियर की युगलपीठ ने 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक उपेंद्र चतुर्वेदी द्वारा लगाई गई जनहित याचिका में चेतकपुरी के सामने बंधन वाटिका से लगी विवादित सर्वे क्रमांक 12 (11) एवं 12 (12) की जमीन को बेचने का कमला राजे ट्रस्ट पर आरोप है। यह सर्विस शासकीय दर्ज हैं। याचिका में कहा गया कि नाले के किनारे बनी बहुमंजिला इमारत और पास के मैरिज गार्डन को सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं।इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीपी सिंह के तर्कों के बाद उच्च न्यायालय ने 10 हजार का हर्जाना लगाने के बाद 15 दिन के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

Updated : 27 Jun 2019 10:34 AM GMT
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