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बड़ा फैसला : बैंक डूबने पर सुरक्षित रहेगी 5 लाख तक की राशि, 90 दिन में हो जाएगा भुगतान

बड़ा फैसला : बैंक डूबने पर सुरक्षित रहेगी 5 लाख तक की राशि, 90 दिन में हो जाएगा भुगतान
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नईदिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक-2021 को मंजूरी दे दी। बैंक डूबने की स्थिति में उसके खातों पर लगी रोक के बाद से 90 दिनों के अंदर इनमें पैसा जमा कराने वालों को 5 लाख तक की तय गारंटी राशि मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बैंकों के विफल होने पर जमाकर्ताओं को 5 लाख तक की गारंटी देता है। यह बैंक जमा जैसे बचत, एफडी, चालू या आवर्ती जमा का बीमा करता है। इसमें भारत के वाणिज्यिक, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाएं शामिल हैं। सरकार ने हाल ही में जमा राशि पर गारंटी को एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया था।

90 दिन में मिलेगा पैसा -

उन्होंने कहा कि पहले इस गारंटी राशि को पाने में 10 वर्ष तक का समय लगता था लेकिन अब नए प्रावधानों के तहत इसमें 90 दिन का समय लगेगा। पहले 45 दिन बैंक को दिए जाएंगे और अगले 45 दिन निगम को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बैंक विफल होने पर किसी समाधान के निकलने जैसे किसी अन्य के साथ विलय होने पर भी जमा गारंटी तक 90 दिनों के भीतर पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

98.3 प्रतिशत बैंक खाते कवर -

सीतारमण ने बताया कि सरकार के फैसलों से करीब 98.3 प्रतिशत बैंक खाते कवर होंगे और 59 प्रतिशत की जमा राशि के बराबर राशि कवर होगी। दुनिया में देखा जाए तो यह क्रमश: 80 और 20-30 प्रतिशत ही है। वर्तमान में सभी बैंक 100 रुपये की जमा राशि पर 10 पैसे इंश्योरेंस के तौर पर देते हैं। अब इसे बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बैंकों के विफल होने पर इनके ग्राहकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। वह अपनी जमा राशि तक पहुंच नहीं बना पा रहे थे। इन्हीं परेशान ग्राहकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है।

Updated : 12 Oct 2021 10:12 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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