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चार पहिया और दो दुपहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य

एक सितंबर से लागू होगा नियम

चार पहिया और दो दुपहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य
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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सितंबर से नए वाहनों की बिक्री पर थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि एक सितंबर से नए चार पहिया वाहनों के लिए दो साल का और नए दो पहिया वाहनों के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य होगा। हालांकि इस आदेश से नए वाहन खरीदने वालों को बीमा के लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। इसका सीधा असर नए वाहनों की कीमत पर पड़ेगा। शीर्ष न्यायालय ने देश में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर नए वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य किया है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लोग नए वाहन लेते समय तो एक वर्ष के लिए बीमा कराते हैं, लेकिन बहुत से वाहन स्वामी इसके बाद बीमे का नवीनीकरण नहीं कराते हैं।

बीमा कंपनियों ने किया विरोध

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनियों के वकील ने कहा कि नए वाहन खरीदते समय एक साथ 20 साल का बीमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीमे की दरें प्रत्येक वर्ष घटती-बढ़ती रहती हैं।

Updated : 21 July 2018 10:18 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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