अब मिलेगा 6 माह का मातृत्व अवकाश
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अब मिलेगा 6 माह का मातृत्व अवकाश
नई दिल्ली| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मातृत्व लाभ कानून में संशोधन कर प्रसव के बाद कामकाजी महिलाओं का अवकाश तीन माह से बढ़ाकर साढ़े छह माह कर दिया है।
सरकार ने बुधवार को कारखाना कानून में बदलावों को भी पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ये फैसले लिए।
सरकार ने मातृत्व लाभ कानून के 1961 की जगह मातृत्व लाभ संशोधन बिल संसद में पेश करने के साथ इन बदलावों को मंजूरी दे दी। पूर्वव्यापी प्रभावी के कारण ये नियम अभी से लागू हो जाएंगे।
मातृत्व लाभ कानून कामकाजी महिलाओं को मातृत्व के दौरान छुट्टी के साथ पूरे वेतन का प्रावधान करती है, ताकि महिला अपने बच्चे की देखभाल कर सके।
दस या उससे अधिक सदस्यों वाले प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू होगा। इससे संगठित क्षेत्र की करीब 18 लाख कामकाजी महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। हालांकि किसी महिला को उसके तीसरे बच्चे के जन्म को लेकर तीन माह का ही अवकाश मिलेगा।