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प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए वाराणसी के ग्रामीण अंचल में धारा 144 लागू

प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए वाराणसी के ग्रामीण अंचल में धारा 144 लागू
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वाराणसी। आगामी त्योहारों श्रावण मेला, ईद उल जुहा (बकरीद), स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और प्रतियोगी परीक्षाओं को देख जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण अंचल में शनिवार से 7 सितंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निषेधाज्ञा लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कोई भी व्यक्ति, भवन स्वामी अपने भवन में स्थायी, अस्थायी रूप से किरायेदार रखता है तो पूर्व में ही इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएगा। सूचना देने के बाद ही अपने भवन में किरायेदार को प्रवेश भवन स्वामी दे सकेंगे।

उन्होंने बताया कि सूचना में सम्बन्धित भवन स्वामी का पूर्ण विवरण नाम, पिता का नाम, मकान नम्बर व व्यवसाय सहित पूर्ण पता एवं किरायेदारी रखने की तिथि, किस तिथि तक के लिए किरायेदार को रखा जा रहा है, इसकी सूचना देनी होगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि धारा 144 लागू होने क बाद जिले में सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र-बम-भाला- तलवार- भुजाली-लाठी-डंडा, चाकू लेकर कोई नहीं चलेगा और न ही किसी ऐसे अस्त्र-शस्त्र लेकर चलेगा, जिसका की उपयोग आक्रमण के लिए किया जाय। अस्त्र-शस्त्र का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी प्रतिबन्धित किया जाता है। उन्होंने बताया कि सिख एवं गोरखा जाति के लोगों, जो प्रथा के अनुसार मात्र खुखरी रखने के हकदार हैं, पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। इसी तरह शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी जिनके लिए ड्यूटी पर शस्त्र रखना शासन द्वारा अनुमन्य है, पर मात्र शासकीय कार्य अवधि, ड्यूटी तक के लिए ही यह प्रतिबन्ध शिथिलनीय होगा।

उन्होंने कहा कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक विद्वेश उत्पन्न करने वाला बयान न तो प्रसारित करेगा और न ही बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के धरना जुलूस आदि आयोजित होंगे। न ही समाज में तनाव उत्पन्न करने वाला कोई कृत्य किया जायेगा। किसी भी प्रकार के हैण्ड बिल, पर्चा, प्रकाशित नहीं करेगा और न ही हैण्ड बिल, पोस्टर, पर्चा दिवार पर किसी भी स्थान पर चस्पा नहीं किये जायेंगे, और न ही जन-जीवन,शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग करेगा। जुलूस-धरना आयोजन से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से शासनादेशानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षाओं/प्रतियोगिता परीक्षाओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगा। परीक्षाओं से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के पोस्टर, बिल, अभिलेख प्रकाशित और वितरित किए जाएंगे। परीक्षा भवन, परीक्षा केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे-मोबाइल, लैपटाप, पेजर आदि को लेकर जाना पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा।

आयोजित होने वाली परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के समय परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर तक परिधि में व्यक्तियों का एकत्रित होना भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास एक किलो मीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को परीक्षा अवधि तक फोटो स्टेट, फैक्स आदि की दुकान बंद रहेगी। परीक्षा के समय 200 मीटर तक की परिधि में परीक्षा तिथि को किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर, ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगा।

Updated : 18 July 2021 4:30 AM GMT
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