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ज्ञानवापी व्यास तहखाना केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने पूजा पर नहीं लगाई रोक

अब 6 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

ज्ञानवापी व्यास तहखाना केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने पूजा पर नहीं लगाई रोक
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वाराणसी। ज्ञानवापी व्यास तहखाने केस में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी। . साथ ही साथ निर्देश दिया है कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए।

दूसरी ओर जिला न्यायालय के आदेश पर ज्ञानवापी के दक्षिणी हिस्से में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी व शहर के अन्य मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। जुमे की नमाज से पहले ज्ञानवापी में भारी पुलिसबल की तैनाती की गई थी। अफसर फोर्स के साथ ज्ञानवापी और आसपास की गलियों में लगातार गश्त करते रहे। पूरे जिले के मस्जिदों, इबादतगाहों पर फोर्स तैनात रही। अफसरों ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली।

जुमे की नमाज के पूर्व ज्ञानवापी पहुंचे पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि नगर के सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। ज्ञानवापी में नमाजियों की भीड़ को देखते हुए ज्ञानवापी के गेट-4 से आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी गई। ज्ञानवापी के आसपास पुलिस की जबरदस्त नाकेबंदी भी दिख्री। एक बजे के बाद होने वाली नमाज के लिए दोपहर साढ़े 12 बजे से ही नमाजियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया।

Updated : 2 Feb 2024 9:55 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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