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ज्ञानवापी केस में ASI को सर्वे के लिए चार सप्ताह का समय, अब 6 नवंबर तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

एसआई को इसके पहले 06 अक्टूबर को ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी थी।

ज्ञानवापी केस में ASI को सर्वे के लिए चार सप्ताह का समय, अब 6 नवंबर तक सौंपनी होगी रिपोर्ट
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वाराणसी।ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वे के लिए न्यायालय ने चार सप्ताह का और समय दिया है। जिला जज की अदालत ने गुरुवार को सशर्त आदेश दिया कि इसके बाद सर्वे की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

एएसआई टीम की ओर से केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल अमित कुमार श्रीवास्तव ने विगत बुधवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सर्वे के लिए चार सप्ताह और देने की अर्जी लगाई थी। जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद समय बढ़ाने का आदेश दिया। एएसआई को इसके पहले 06 अक्टूबर को ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी थी। सर्वे की अवधि दूसरी बार बढ़ने पर प्रतिवादी पक्ष ने आपत्ति जताई।उधर, ज्ञानवापी के अन्य सभी मामलों की सुनवाई अब 12 अक्टूबर को होगी।

गौरतलब हो कि जिला न्यायालय ने विगत 21 जुलाई को ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट चार अगस्त तक दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद 24 जुलाई को सर्वे शुरू होने के बाद प्रतिवादी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से तीन अगस्त तक सर्वे कार्य रुका रहा। ऐसे में एएसआई टीम ने सर्वे पूरा करने के लिए जिला न्यायालय से चार सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने पांच अगस्त को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया। इसके बाद जिला अदालत ने आठ सितंबर को एएसआई को सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार हफ्ते का समय और दिया था।

Updated : 5 Oct 2023 3:01 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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