उप्र में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर सुनवाई से इनकार
Swadesh Digital | 24 Jun 2020 2:16 PM GMT
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इलाहाबाद/नई दिल्ली। यूपी में 69 हजार शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया चालू रहने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रश्रपत्र और आंसर शीट को गलत प्रश्नों को यूजीसी पैनल को भेजे जाने के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दिया था। डिवीजन बेंच के इसी फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। तब रंजीत कुमार ने कहा कि इस याचिका पर जल्द फैसला किया जाए तब कोर्ट ने कहा कि ये मामला 6 जुलाई को लिस्ट किया गया है उसी समय हम सुनवाई करेंगे।
Updated : 24 Jun 2020 2:58 PM GMT
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in
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