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जौहर विश्वविद्यालय गेट प्रकरण, सपा नेता आजम खां जमा करेंगे 49.14 लाख का जुर्माना

जौहर विश्वविद्यालय गेट प्रकरण, सपा नेता आजम खां जमा करेंगे 49.14 लाख का जुर्माना
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ट्रस्ट की ओर से जुर्माने की एक तिहाई राशि जमा करने की शुरू की प्रक्रिया

रामपुर। जौहर विश्वविद्यालय गेट प्रकरण में ट्रस्ट की ओर से 49.14 लाख का जुर्माना जमा किया जाएगा। सेशन कोर्ट ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए 1.63 करोड़ का जुर्माना डाला था। हाईकोर्ट के आदेश पर अब जौहर ट्रस्ट ने जुर्माने की एक तिहाई राशि को जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उनके अधिवक्ता की ओर से एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया है।

जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तोड़े जाने के मामले में पिछले माह सेशन कोर्ट ने एसडीएम सदर कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोड़ने के आदेश जारी किए थे साथ ही कोर्ट ने 1.63 करोड़ रुपये का जुर्माना भी डाला था, जिसके बाद सपा सांसद आजम खां की ओर से हाईकोर्ट की शरण ली गई थी।

हाईकोर्ट ने इस मामले में सेशन कोर्ट के गेट तोड़ने के आदेश पर तो रोक लगा दी थी,लेकिन सेशन कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माना की राशि को जमा करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सपा सांसद आजम खां की ओर से उनके अधिवक्ता ने एसडीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है,जिस पर उन्होंने कुल जुर्माना की एक तिहाई धनराशि को जमा करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। पूछा है कि यह धनराशि किस मद में जमा की जाएगी।

क्या है मामला : एसडीएम कोर्ट ने दो साल पहले जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को 15 दिन के भीतर हटाने के आदेश जारी किए थे कोर्ट ने यह इस मामले में 3.27 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के तौर पर भी दिए जाने के भी आदेश दिए थे। एसडीएम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट मामला पहुंचा,जहां से सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने गेट तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही जुर्माना की एक तिहाई धनराशि जमा करने को कहा है।

किस मद में जमा की जाए जुर्माना राशि : जौहर ट्रस्ट की ओर से पूछा गया है कि जुर्माना की राशि किस मद में जमा होनी है। इसका विवरण दे दिया जाए। कोर्ट की ओर से अभी इसका जवाब दिया जाना है। मद की जानकारी मिलने के बाद यह धनराशि जमा की जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश पर जुर्माना की एक तिहाई राशि जमा करने के लिए ट्रस्ट की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है। ट्रस्ट की ओर से करीब 49.14 लाख रुपये की धनराशि जमा कराई जानी है। - अजय तिवारी, डीजीसी (राजस्व)

Updated : 16 Sep 2021 12:00 PM GMT
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