सपा नेता आजम खान को मिली राहत, जिस केस में गई विधायकी, उसमें कोर्ट ने किया बरी

सपा नेता आजम खान
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सपा नेता आजम खान को मिली राहत

निचली अदालत में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई थी

रामपुर/वेबडेस्क। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खान को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिस भड़काऊ भाषण मामले में सजा के बाद विधायकी गई। उस केस में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। निचली अदालत में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। इस आदेश के खिलाफ आजम खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील की थी। जिसमें आज बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया।

सजा के बाद गई विधायकी -

दरअसल, आजम खान ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में रामपुर शहर सीट से ताल ठोकी थी। यहां से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। गत वर्ष 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा था। सपा उम्मीदवार आसिम रजा को भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने हरा दिया था। वहीँ लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा ने सीट पर कब्ज़ा कर लिया था।

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