गाजियाबाद में एक महीने के लिए लागू हुई BNSS की धारा 163, जानें वजह

गाजियाबाद में एक महीने के लिए लागू हुई BNSS की धारा 163, जानें वजह
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गाजियाबाद में कानून व्यवस्था के मद्देनज़र BNSS की धारा 163 लागू, 16 फरवरी तक भीड़ और ड्रोन पर रोक।

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। यह जिला दिल्ली से सटा हुआ है। गाजियाबाद में यह आदेश 16 फरवरी 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रशासन ने क्यों लिया यह फैसला

एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह कदम गणतंत्र दिवस और आने वाले कई धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उठाया गया है। प्रशासन को आशंका है कि इन कार्यक्रमों के दौरान भीड़भाड़ और असामाजिक गतिविधियों से शांति भंग हो सकती है।

इन त्योहारों को देखते हुए लगाया गया प्रतिबंध

पुलिस प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय गुरु रविदास जयंती, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और महाशिवरात्रि जैसे आयोजनों के मद्देनज़र लिया गया है। इन अवसरों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है।

पांच से ज्यादा लोगों के एकसाथ खड़े रहने पर रोक

बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिले में सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन या बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी।

ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी

प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों, संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से वीडियो या फोटो बनाना सख्त मना होगा।

आपत्तिजनक और खतरनाक सामान पर सख्ती

इस अवधि में बिना अनुमति हथियार, विस्फोटक सामग्री, पत्थर, ईंट, बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जातीय या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह रोक रहेगी।

होटल मालिकों के लिए सख्त निर्देश

प्रशासन ने होटल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना पहचान सत्यापन किसी भी व्यक्ति को कमरा न दें। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के आदेश भी दिए गए हैं।

पेट्रोल पंपों पर भी नए नियम लागू

पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कंटेनर में पेट्रोल या डीजल न बेचें। ईंधन केवल वाहनों में ही डाला जाएगा, ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके।

16 फरवरी तक लागू रहेगा आदेश

पुलिस प्रशासन के अनुसार, धारा 163 का यह आदेश 16 फरवरी 2026 की आधी रात तक लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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