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उप्र में अब शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई जरूरत नहीं

उप्र में अब शादी के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई जरूरत नहीं
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शादी-समारोह को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कि अब शादी समारोहों के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि सिर्फ सूचना देकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत शादी समारोह कराए जा सकेंगे।

बता दें कि सीएम ने कहा कि अगर कहीं भी पुलिस इस संबंध में लोगों के साथ कोई दुर्व्यहार करती है तो उसके खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी। सीएम के इस आदेश के बाद लोगों बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शादी समारोह का आयोजन कर सकता है। सीएम ने कहा कि शादी की गाइडलाइन के नाम पर किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन इसके लिए लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा।

Updated : 26 Nov 2020 7:15 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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