Home > राज्य > उत्तरप्रदेश > लखनऊ > सपा विधायक इरफान सोलंकी को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत

सपा विधायक इरफान सोलंकी को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत

सपा विधायक इरफान सोलंकी को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत
X

लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हए कहा कि सोलंकी के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों में मुकदमा दर्ज है। इसलिए अभी जमानत नहीं दी सकती है, क्योंकि अभी कुछ मामलों में आरोप तय होना बाकी है।

सपा विधायक के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी के अधिवक्ता की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया। जिसमें कहा कि वह भागेंगे नहीं और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहीं न्यायालय में उप्र सरकार ने इरफान सोलंकी की जमानत का कड़ा विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अपराध के बाद ये फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए हवाई यात्रा करते थे। इसके सीसीटीवी सबूत भी मिले है।

बता दें कि फर्जी आधार कार्ड रखने के मामले मे इरफान सोलंकी ने जमानत की मांग की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में सपा विधायक को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इरफान सोलंकी की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। वहीं सपा विधायक के ओर से वकील आर बसंत ने उनका पक्ष रखा। इरफान सोलंकी के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी भी जेल में बंद हैं।

गौरतलब है कि फर्जी आधार कार्ड के सहारे इरफान ने फरारी के दौरान दिल्ली से मुंबई तक अशरफ अली बनकर हवाई यात्रा की थी। इस मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ ग्वालटोली थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज गया। इसके अलावा सपा विधायक पर महिला का घर फूंकने, गुंडा टैक्स मांगने का भी आरोप है। इरफान समेत पांच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी मुकदमा दर्ज है। इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी भी जेल में बंद हैं। इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी, हिस्ट्रीशीटर इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ और सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता शौकत अली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इरफान सोलंकी और उनके समर्थकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

Updated : 13 Sep 2023 12:45 PM GMT
Tags:    
author-thhumb

स्वदेश डेस्क

वेब डेस्क


Next Story
Top