Home > राज्य > उत्तरप्रदेश > लखनऊ > सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत

सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत

सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत
X

नईदिल्ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने आजम खान को दो हफ्ते के अंदर सक्षम कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने 17 मई को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपी सरकार ने आजम खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वो आदतन अपराधी हैं। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा था कि वो आदतन अपराधी और भूमाफिया है। नया केस फर्जी दस्तावेज से स्कूल को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने का है। केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का मामला भी है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजम को जमानत मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है।

आजम खान की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे। इस तरह लगातार जेल में रखना दुर्भावना है। यूपी सरकार ने कहा था कि 60 से ज़्यादा केस स्थानीय लोगों ने दर्ज कराए हैं। कई केस पिछली सरकार के समय दर्ज हुए हैं। यूपी सरकार ने कहा कि आज़म खान ज़मीन पर कब्जे करते हैं। कई शिकायतें दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या इन मामलों में उनको जमानत मिली है।

Updated : 20 May 2022 11:10 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

स्वदेश वेब डेस्क

Swadesh Digital contributor help bring you the latest article around you


Next Story
Share it
Top