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उप्र में गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करने पर अब 10 हजार तक जुर्माना

उप्र में गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करने पर अब 10 हजार तक जुर्माना
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। बिना हेलमेट पहने दोपिहया वाहन चलाने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक यह 500 रुपए था। इसी तरह पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए जुर्माना देना होगा। अभी तक पार्किंग उल्लंघन में दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना एक हजार रुपए था।

उ.प्र.मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपए होगा। नि:शक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

इसी तरह अधिकारी की बात नहीं मानने व उसके काम मे बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपए था,अब 2000 रुपए देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गलत तथ्य देने पर पहले 2500 रुपए जुर्माना था अब 10 हजार रुपए होगा। फ़ायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। वाहन का मॉडल बदले जाने और वाहन के विनियमों के उल्लंघन में निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा। मोटरयान के नियमों के विपरीत वाहन स्वामी द्वारा वाहन में परिवर्तन किए जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा।

सरकार की लिखित अनुमति के बिना रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना वाहन चालक को देना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यातायात के नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। बिना पंजीकरण व निलम्बित पंजीकरण वाले वाहन चलाने पर पहली बार में पांच हजार तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार जुर्माना होगा। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा।

Updated : 17 Jun 2020 9:58 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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