PAN-Aadhaar Link को लेकर बड़ी खबर 31 दिसंबर से पहले नहीं किया तो अटक सकते हैं जरूरी काम

PAN-Aadhaar Link को लेकर बड़ी खबर 31 दिसंबर से पहले नहीं किया तो अटक सकते हैं जरूरी काम
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PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया तो 31 दिसंबर के बाद अटक सकते हैं बैंक और टैक्स से जुड़े जरूरी काम, जानिए पूरी जानकारी

अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सोच रहे हैं या फिर निवेश की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि PAN और Aadhaar को लिंक करना अब टालने वाला काम नहीं रहा। देश के लाखों लोग अभी भी इस प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं. लेकिन 31 दिसंबर की तारीख नजदीक आते ही इसके असर भी दिखने शुरू हो जाएंगे।

लिंक नहीं किया तो PAN होगा निष्क्रिय

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक अगर तय समय सीमा तक PAN और Aadhaar को लिंक नहीं किया गया, तो PAN कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा. मतलब PAN नंबर रहेगा लेकिन काम का नहीं।

इन कामों पर सीधा असर पड़ेगा

  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
  • टैक्स रिफंड अटक सकता है
  • बैंक अकाउंट, डीमैट या म्यूचुअल फंड से जुड़े काम रुक सकते हैं
  • KYC से जुड़े कई जरूरी काम पूरे नहीं होंगे

दिल्ली में काम करने वाले अमित शर्मा बताते हैं कि उन्हें हाल ही में बैंक से कॉल आया कि PAN-Aadhaar लिंक न होने की वजह से उनका एक जरूरी प्रोसेस रोक दिया गया है

31 दिसंबर क्यों है इतनी अहम तारीख?

सरकार ने PAN-Aadhaar लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर 2025 को अंतिम तारीख तय की है अगर इस दिन तक लिंकिंग पूरी नहीं हुई. तो 1 जनवरी 2026 से PAN अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। यानी नए साल की शुरुआत आपके लिए परेशानियों के साथ भी हो सकती है । अगर आपने अभी तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं कराया है तो आपको ₹1000 तक का शुल्क देना पड़ सकता है। यह फीस ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही जमा करनी होती हैहालांकि कई लोग इस फीस से बचने के लिए आखिरी तारीख का इंतजार करते हैं. लेकिन वेबसाइट पर भीड़ बढ़ने से दिक्कत आ सकती है।

PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • Link Aadhaar विकल्प चुनें.
  • PAN और Aadhaar नंबर भरें.
  • OTP के जरिए पुष्टि करें
  • जरूरत हो तो फीस का भुगतान करें. पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है।

कैसे चेक करें कि PAN पहले से लिंक है या नहीं?

अगर आपको याद नहीं कि आपका PAN पहले से Aadhaar से जुड़ा है या नहीं. तो घबराने की जरूरत नहीं इनकम टैक्स पोर्टल पर Link Aadhaar Status विकल्प से आप तुरंत स्टेटस देख सकते हैं।

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