जगदीप धनखड़ की जगह कौन संभालेगा राज्यसभा: क्या अब होगा चुनाव या फिर चुना जाएगा कार्यवाहक उपराष्ट्रपति

देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 67(A) का भी जिक्र किया है, जो कि उपराष्ट्रपति को स्वेच्छा से अपने पद त्यागने की शक्ति देता है।
जगदीप धनखड़ का कार्यकाल साल 2027 तक था, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि उनकी जगह अब कौन लेगा? क्या अब फिर से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे, अगर हां तो कब? या फिर किसी को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा?
जगदीप धनखड़ की जगह कौन संभालेगा राज्यसभा
भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति को समझते हुए अनुच्छेद 89 को वर्णित किया गया है जिसके अनुसार अगर उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दे तो तुरंत चुनाव कराना संभव नहीं होगा। ऐसे में उपसभापति, सभापति का पद संभालेगा और यदि वो भी न हो तब राज्यसभा के सदस्य किसी वरिष्ठ सदस्य को ‘पैनल ऑफ वाइस चेयरमेन’ में चुनकर अस्थायी अध्यक्ष बना सकते हैं। इस समय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं जो अब राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे।
कितने दिनों में मिलेगा नया उपराष्ट्रपति?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव औपचारिक इस्तीफे के बाद 60 दिनों के अंदर कराना होता है। ऐसे में देश को विधिक नया उपराष्ट्रपति 19 सितंबर 2025 के पहले मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्यों के साथ - साथ मनोनीत सदस्य भी वोटिंग करते हैं। ध्यान रहे भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जैसा कोई प्रावधान नहीं है।
कितने सालों के लिए चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति?
बता दें उपराष्ट्रपति को पाँच सालों के लिए चुना जाता है। साल 2022 में वेंकैया नायडू के कार्यकाल समाप्त होने के बाद जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। देश में ऐसा पहली बार है जब किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल के बीच में ही त्यागपत्र दिया हो।
