CRPF Jawan Munir Ahmed: पाकिस्तानी नागरिक से शादी करने पर जवान बर्खास्त, जानकारी छिपाने के आरोप को मुनीर अहमद ने झुटलाया

CRPF Jawan Munir Ahmed
CRPF Jawan Munir Ahmed : नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ के एक जवान को पाकिस्तानी नागरिक से शादी की जानकारी छिपाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया। आरोप है कि, जवान मुनीर अहमद ने शादी के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। जवान को औपचारिक जांच के बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी ओर जवान ने इस आरोप से इनकार करते हुए दावा किया है कि, पिछले साल जब उसकी शादी हुई थी, तब उसने बल को सूचित किया था।
यह घटनाक्रम पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुआ है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे - जिनमें ज्यादातर पर्यटक और एक स्थानीय भी शामिल था।
भोपाल के बंगरासिया में सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन के कमांडेंट - जहां वह वर्तमान में तैनात हैं - ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि मुनीर अहमद को "तत्काल प्रभाव से" बर्खास्त किया जा रहा है, क्योंकि पाया गया कि उनका कार्य "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए हानिकारक है।
पहले मुनीर अहमद पुंछ जिले के शिव खोरी में सीआरपीएफ की 72 बटालियन में कार्यरत थे। उन्हें मार्च में सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया था।
आदेश में कहा गया है कि मुनीर अहमद ने “बल का सदस्य होने के नाते, भारत में एक पाकिस्तानी नागरिक को शरण दी, जो अल्पकालिक वीजा पर थी और उससे विवाह भी किया, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी गई।
मुनीर अहमद ने पिछले साल 24 मई को अपनी चचेरी बहन मेनल खान से विवाह किया था। आदेश में कहा गया है कि चूंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा से “समझौता” है, इसलिए सीआरपीएफ के महानिदेशक “इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में, नियमों के तहत प्रदान की गई विधि से कोई जांच करना समीचीन नहीं है, दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और इस पर ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे”। इसलिए, 41 बटालियन के मुनीर अहमद को सीआरपीएफ नियम-1955 के नियम 27 (सीसी) (iii) के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत औपचारिक जांच किए बिना तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
अहमद ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि, उन्होंने पिछले साल सीआरपीएफ निदेशालय को पाकिस्तानी नागरिक मेनल खान के साथ अपनी शादी के बारे में सूचित किया था और बाद में उन्होंने एक संचार में इसे स्वीकार किया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहली बार 31 दिसंबर, 2022 को डीजी को शादी के बारे में बताया था और संगठन से एनओसी मांगी थी।
मुनीर अहमद ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी पत्नी का अल्पकालिक वीजा इस साल की शुरुआत में समाप्त हो गया था और दंपति दीर्घकालिक वीजा लेने की कोशिश कर रहे थे।
अहमद ने कहा कि, "मैंने 41वीं बटालियन में अपने नए कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट को एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी के बारे में और साथ ही उसके एलटीवी आवेदन के बारे में सूचित किया था। मुझे समय से पहले भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था और मैंने इस बारे में सीआरपीएफ के महानिदेशक को आवेदन भेजा था लेकिन इससे पहले कि मैं उनसे मिल पाता, मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।"
जवान मुनीर अहमद ने दावा किया है कि वह अपनी बर्खास्तगी को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। अब यह मामला क्या नया मोड़ लेगा यह देखने लायक होगा।
