जनपद सीईओ पर मुकदमा दर्ज: पन्ना वार्डर से गिरफ्तार थाने ले गई पुलिस, अमरपाटन जनपद अध्यक्ष को फोन पर दी थी गोली मारने की धमकी

सतना, (नवस्वदेश)। जनपद पंचायत अमरपाटन में पदस्थ सीईओ ओ.पी अस्थाना के खिलाफ अंतत: मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी सीईओ के विरुद्ध बीएनएस की धारा 79, 224, 351 (3)और 352 का प्रकरण दर्ज किया गया है। जनपद सीईओ के कृत्य के बाद जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। फिलहाल जिला पंचायत सीईओ ने जिला कार्यालय से अटैच कर दिया है। वहीं पुलिस ने पन्ना जिले के साकरिया से हिरासत में लेकर थाने पहुंची। जहां पर मुचलके पर जमानत दे दी गई। सीईओ ओपी अस्थाना के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
क्या था मामला
उल्लेखनीय है कि जनपद सीईओ ओपी अस्थाना ने बीते 16 अप्रैल की रात करीब 10 बजे जनपद पंचायत अमरपाटन की अध्यक्ष माया विनीत पांडे को फोन कर गोली मारने की धमकी दी थी। जनपद सीईओ ऑडिया सोशल मीडिया में दूसरे दिन वायरल हुआ। ऑडियो में वह कहते सुने गए थे कि गोली कहीं भी चल सकती है । टिकुरिया टोला में या फिर जनपद कार्यालय में भी। सीईओ की धमकी के बादअध्यक्ष श्रीमती माया पाण्डेय ने मामले की शिकायत अमरपाटन थाने में दर्ज कराई थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने सीईओ पर मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है ।
कैसे बढ़ी तकरार
बताया जाता है कि बीते 4 अप्रैल को अमरपाटन जनपद में सामान्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस बैठक में जनपद सीईओ समय पर नहीं पहुंचे तो सभी सदस्यों ने मिलकर निंदा प्रस्ताव पास करते हुए शासन से कार्रवाई के लिए पत्राचार किया । जब सीईओ वहां पर पहुंचे तो सदस्यों से तू तड़क हो गई। दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर अपना आवेदन दिया हालांकि इस दौरान किसी प्रकार का प्रकरण काम नहीं हुआ। इसके पश्चात जनपद अध्यक्ष के पति विनीत पांडे ने आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत दर्ज कर दी। इसके पश्चात जनपद सीईओ ने फोन पर डराना धमकाना शुरू कर दिया।
इससे पहले आरटीआई कार्यकर्ता से की थी मारपीट
ओपी अस्थाना ने सतना जिले में पोस्टिंग के दौरान सिविल लाइन इलाके में आरटीआई कार्यकर्ता राजा भइया तिवारी के साथ मारपीट की थी। थाने में केस दर्ज किया गया था। जिसके मामले में अदालत ने सीईओ पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया और अदालत उठने तक कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई थी। ओपी अस्थाना के खिलाफ पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोपी लग चुके हैं।
पंचायत मंत्री बोले- शर्मिंदा हूंं
मैहर जिले के प्रवास पर पहुंचे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री से जब पत्रकारों ने चर्चा की तब उन्होंने कहा कि विभाग का मंत्री होने के नाते मैं इस घटना से शर्मिंदा हूं। एफआईआर हो चुकी है। निलंबन की कार्रवाई हुई। यह कंडक्ट सेवा समाप्त के योग्य है हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
