एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक की बड़ी कार्रवाई: सरगना के पिता की 28.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क

एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक की बड़ी कार्रवाई: सरगना के पिता की 28.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में शुक्रवार को सोनभद्र पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की 28.50 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है। न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को सोनभद्र पुलिस, वाराणसी जिलाधिकारी के निर्देश पर उपजिलाधिकारी पिंडरा के साथ भोला जायसवाल के बादशाहबाग कॉलोनी, सिगरा स्थित आलीशान मकान पर पहुंची। सोनभद्र के सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस बल ने मुनादी कराने के बाद भोला जायसवाल की कथित रूप से तस्करी से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की।

कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई

सीओ सिटी रणधीर कुमार मिश्र ने पत्रकारों को बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की विवेचना सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज पुलिस कर रही है। कोर्ट के आदेश पर भोला जायसवाल की संपत्तियां कुर्क की गई हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 28 करोड़ 50 लाख रुपये है। सोनभद्र में दर्ज मामले की जांच के बाद कोर्ट ने 22 जनवरी को कुर्की का आदेश दिया था।

मामले की जांच के दौरान आरोपित भोला जायसवाल की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी की गई। भोला जायसवाल ने वाराणसी के चार बैंक खातों में एक करोड़ 20 लाख 82 हजार रुपये जमा कर रखे थे। इसके अलावा उसने कई मकान भी बनाए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार भविष्य में भी संगठित अपराध, नशा तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोर और सतत कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

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