मौलाना शमशुल हुदा खान पर केस दर्ज, मदरसा और एनजीओ का पंजीयन रद्द

ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद भी मौलाना मदरसा बोर्ड से लेता रहा तनख्वाह
विदेश से फंड जुटाकर पूर्वांचल में इस्लामी कट्टरपंथ बढ़ाने का संगीन आरोप
लखनऊ संतकबीरनगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश पर की गई है, जिसने एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाया।
मौलाना के वेतन रिकवरी का आदेश
मदरसा बोर्ड ने मौलाना के वेतन रिकवरी का आदेश भी जारी किया है। इसके अलावा, उसके दोनों मदरसों और एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
एसआईटी रिपोर्ट में खुलासे
एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, मौलाना शमशुल हुदा खान आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में स्थित मदरसा अशरफिया में शिक्षक था, जो मदरसा बोर्ड से अनुमोदित था। मौलाना ने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की, और इस दौरान मदरसा बोर्ड से वेतन भी प्राप्त करता रहा। मदरसा बोर्ड ने रिकवरी के लिए आदेश जारी किया, जिसे हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया था।
मौलाना ने कई देशों का दौरा किया
एसआईटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौलाना ने कई देशों का दौरा किया, जिनमें पाकिस्तान और इंग्लैंड शामिल हैं। इन देशों से उन्होंने विदेशी मुद्रा इकट्ठा की और संतकबीरनगर में मदरसा स्थापित किया। मौलाना ने विदेशों से मदरसों के लिए फंड जुटाने में विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन किया।
पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं से संपर्क
एसआईटी के अनुसार, मौलाना शमशुल हुदा पाकिस्तान के कई मौलानों के संपर्क में था और जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से भी उसके संबंध पाए गए। 30 अक्टूबर 2025 को संतकबीरनगर के कोतवाली खलीलाबाद में मामला दर्ज किया गया।जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने शिकायत में बताया कि शमशुल हुदा खान ने कुल्लियातुल बनात रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और रजा फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से विदेशों से फंड एकत्र किया। इंग्लैंड की नागरिकता लेने के बाद भी उन्होंने भारत में मदरसों से वेतन लिया और धर्म प्रचार के नाम पर इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया।
नियमों का उल्लंघन और पंजीकरण रद्द
पत्रांक संख्या 626/अ.सं.क./मद./2025-26 में यह उल्लेख है कि मौलाना ने फंड कलेक्शन में कमीशन और दलाली लेकर नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने पाकिस्तान आना-जाना जारी रखा और वहां के संदिग्ध लोगों से संपर्क बनाए रखा।मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताया कि मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसकी संस्था का एनजीओ पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। हालांकि, मदरसे की मान्यता रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया है। सुनवाई के बाद ही मान्यता रद्द करने की अंतिम कार्रवाई की जाएगी।
