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अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया को मिली राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया को मिली राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया की गिरफ्तारी पर तीन दिन के लिए रोक लगा दी है। मजीठिया को इस मामले में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के तर्क के आधार पर ही यह राहत मिली है।

अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज की गई थी। इसके बाद एसआईटी ने अमृतसर, बठिंडा समेत पंजाब के छह शहरों में लगातार छापेमारी की। इसी दौरान पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान मजीठिया के वकीलों ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं। यह उनका संवैधानिक हक है।

मजीठिया ने वकीलों के माध्यम से सात दिन के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की लेकिन हाई कोर्ट ने तीन दिन के लिए रोक लगाते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत प्रदान कर दी। माना जा रहा है कि सोमवार को इस छूट के चलते मजीठिया अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

Updated : 27 Jan 2022 8:36 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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