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सुप्रीम कोर्ट ने टूलकिट मामले में संबित पात्रा को दी राहत, छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने टूलकिट मामले में संबित पात्रा को दी राहत, छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज
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रायपुर। टूलकिट मामले में सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कथित टूलकिट विवाद में ट्वीट करने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 11 जून को दो अलग-अलग आदेश पारित कर रमन सिंह और संदीप पात्रा के खिलाफ दर्ज एक ही प्राथमिकी में अंतरिम राहत दे दी थी।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह पूरी तरह से दो राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है और प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि मौजूदा प्राथमिकी राजनीतिक मकसदों से दर्ज की गई है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Updated : 12 Oct 2021 10:31 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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