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मनी लाउंड्रिंग मामला : मीसा भारती और उनके पति को दस्तावेज उपलब्ध कराए ईडी

मनी लाउंड्रिंग मामला : मीसा भारती और उनके पति को दस्तावेज उपलब्ध कराए ईडी
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि वो सभी आरोपियों को मामले से संबंधित बचे दस्तावेज उपलब्ध कराएं। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को करने का आदेश दिया।

पिछले 31 मार्च को भी कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) को निर्देश दिया था कि वह सभी आरोपियों को मामले से संबंधित बचे दस्तावेज मुहैया कराने का आदेश दिया था। पिछले 5 मार्च को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी। पिछले 6 जनवरी को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था। कोर्ट ने पिछले 5 फरवरी को इस मामले के आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं।

इसी मामले में पिछले 25 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी। जैन बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशैल पैकर्स के 10 रुपए मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपए प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपये में 3 एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया।

ईडी के मुताबिक जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद करने के बदले कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने बिजवासन के फार्म हाउस को भी जब्त किया था।

Updated : 6 Aug 2018 3:50 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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