बिजली दरें बढ़ेंगी या थमेगा बोझ? 10.19% बढ़ोतरी पर जनता से मांगी राय

मध्यप्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले दिन अहम होने वाले हैं। बिजली के बिल पहले ही जेब पर भारी हैं और अब 10.19 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने की तैयारी ने नई चिंता खड़ी कर दी है। हालांकि इस बार फैसला एकतरफा नहीं होगा-सरकार और नियामक आयोग ने जनता से सीधे सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
फरवरी में तीन शहरों में जनसुनवाई
मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से राज्य में वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तावित बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। ये सुझाव फरवरी में 24 को जबलपुर, 25 को भोपाल और 26 को इंदौर में होने वाली जनसुनवाइयों के दौरान लिए जाएंगे।
बता दें कि बिजली वितरण कंपनियों ने करीब 10.19 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रखा है। इस बढ़ोतरी के पीछे कंपनियों ने लगभग 6,044 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला दिया है। आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं, ताकि अंतिम निर्णय से पहले उपभोक्ताओं की राय को भी शामिल किया जा सके। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों को लेकर बहस तेज होने वाली है।
यहां दे सकते हैं आपत्ति
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर 24 से 26 फरवरी तक तीनों बिजली वितरण कंपनियों के मुख्यालयों में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसके अलावा भोपाल में आम नागरिक 25 जनवरी तक लिखित आपत्ति या सुझाव आयोग को भेज सकते हैं। उपभोक्ता अपनी बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं और प्रस्तावित बढ़ोतरी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि का विरोध
वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल ने प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां जिस 6,044 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला दे रही हैं, वह पुराना मामला है, जिसे पहले ही आयोग खारिज कर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर करीब 750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली की तैयारी की जा रही है, जिसका सीधा बोझ आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
स्मार्ट मीटर: टैरिफ में 20 प्रतिशत तक मिलेगी छूट
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में छूट प्रदान की जाएगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जाएगी।
कंपनी के अनुसार यह छूट एलवी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय में खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी। एलवी-1 (घरेलू) और एलवी-3 (सार्वजनिक जल कार्य एवं स्ट्रीट लाइट) श्रेणियों में पीक ऑवर्ससुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा पर सामान्य दर से 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
