सिवनी में चावल घोटाला: मिलर्स और अधिकारियों पर EOW की FIR

मिलर्स और अधिकारियों पर EOW की FIR
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सिवनी, मध्यप्रदेश। सिवनी में एक बड़ा खाद्य घोटाला सामने आया है। यहां राइस मिलर्स और मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के अधिकारियों ने मिलकर आपराधिक साजिश रची। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), जबलपुर ने इस मामले में 13 राइस मिलर्स और दो गुणवत्ता निरीक्षकों के खिलाफ धारा 420, 272, 120बी भादवि और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत FIR दर्ज की है।

जांच में खुलासा हुआ कि, वर्ष 2018 में मिलर्स ने गुणवत्ता निरीक्षकों जगदीश गिरी गोस्वामी और विनय पाण्डेय के साथ मिलकर घटिया चावल को मानक चावल के रूप में दर्शाकर शासकीय गोदामों में जमा करवाया। इस घटिया चावल को बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से जनता को वितरित किया जाना था। EOW को भोपाल में प्राप्त शिकायत के आधार पर जबलपुर इकाई ने जांच शुरू की, जिसमें क्षेत्रीय गुणवत्ता निरीक्षक दल की रिपोर्ट ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया।

साक्ष्यों और दस्तावेजों से साबित हुआ कि मिलर्स और गुणवत्ता निरीक्षकों ने शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने और अवैध लाभ कमाने के लिए धोखाधड़ी की। इस मामले में शामिल राइस मिल्स में अकबर राइस मिल, आर्यन राइस मिल, लक्ष्मी राइस इंडस्ट्रीज, माँ दुर्गा शक्ति राइस मिल, श्री राइस मिल, शुभम राइस एण्ड परवोयलिंग उद्योग, स्वास्तिक राइस मिल, त्रियम्बक राइस मिल, व्योम राइस मिल और यश उद्योग शामिल हैं। EOW ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है, और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है।

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