रीवा EOW की बड़ी कार्रवाई: मनगवां CMO हरिमित्र श्रीवास्तव पर 3.80 लाख के फर्जी एरियर घोटाले का केस दर्ज

मनगवां CMO हरिमित्र श्रीवास्तव पर 3.80 लाख के फर्जी एरियर घोटाले का केस दर्ज
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मध्यप्रदेश। EOW रीवा द्वारा मनगवां CMO हरिमित्र श्रीवास्तव पर फर्जी दस्तावेजों से सातवें वेतनमान की एरियर राशि हड़पने का केस दर्ज किया गया है। हरिमित्र श्रीवास्तव पर आरोप है कि, उन्होंने पद का दुरूपयोग करते हुए एरियर राशि का अवैध भुगतान स्वयं के खाते में करते हुए सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाई।

बताया जा रहा है कि, साल 2021-22 की अवधि में सहायक परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण रीवा के पद पर पदस्थ हरिमित्र श्रीवास्तव को जिला कलेक्टर रीवा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनगवां जिला रीवा का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था। उक्त पदस्थापना अवधि में हरिमित्र श्रीवास्तव द्वारा नगर परिषद मैहर में पदस्थापना अवधि का सातवें वेतनमान के अंतर की राशि रुपये 3,80,648/- का फर्जी एरियर पत्रक (माह जनवरी 2016 से मई 2018 की अवधि का) तैयार कर उक्त एरियर का भुगतान नगर परिषद मनगवां के बैंक खाते से अपने बैंक खाते में प्राप्त किया गया।

उक्त भुगतान व्हाउचर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनगवां एवं लेखापाल के स्थान पर हरिमित्र श्रीवास्तव द्वारा स्वयं हस्ताक्षर कर आहरित किया गया। उक्त देयक में प्रशासक नगर परिषद मनगवां के हस्ताक्षर के स्थान पर किया गया हस्ताक्षर भी फर्जी है। सातवें वेतनमान के माह जनवरी 2016 से मई 2018 की अवधि का एरियर 1 जनवरी 22 को प्राप्त कर लेने के बाद भी हरिमित्र श्रीवास्तव ने दिनांक 2 फरवरी 22 को पुनः फर्जी एरियर पत्रक तैयार कर अनुमोदन हेतु नगर परिषद मैहर भेजा था।

EOW ने बताया कि, हरिमित्र श्रीवास्तव प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनगवां जिला रीवा के द्वारा पद का दुरूपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सातवें वेतनमान की एरियर राशि रूपये 3,80,648/- का अवैध भुगतान स्वयं के खाते में प्राप्त कर शासन को आर्थिक क्षति कारित करने का आरोप प्रमाणित पाये जाने से हरिमित्र श्रीवास्तव के विरूद्ध धारा 420, 409, 467, 468, 471, भा.द.वि. 13 (1) ए. 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, संशोधन अधिनियम 2018 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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