राजधानी के रेडक्रॉस समेत 16 अस्पतालों की मान्यता पर संकट, फायर एवं प्रदूषण की एनओसी नहीं कराई जमा

भोपाल में संचालित 16 प्रमुख अस्पतालों की मान्यता खतरे में पड़ सकती है। इनमें रेडक्रॉस अस्पताल भी शामिल है। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी (सीएमएचओ) ने फायर और प्रदूषण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा न करने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वैध प्रमाण पत्र न जमा करने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
इन अस्पतालों को नोटिस
भोपाल के 16 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है:
• माहेश्वरी हॉस्पिटल
• रेडक्रॉस हॉस्पिटल
• राधारमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज रिसर्च हॉस्पिटल
• लक्ष्य मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
• सिटी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
• प्रयास मदर एंड चाइल्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
• डीकेएस हॉस्पिटल
• महर्षि वैदिक हेल्थ सेंटर
• नेत्रिका नेत्रालय
• दुलार चिल्ड्रन हॉस्पिटल
• आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
• प्रभात श्री हॉस्पिटल
• दीपशिखा हॉस्पिटल
• श्री बालाजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
• ट्रिनिटी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
• आईमैक्स रेटिना एंड आई केयर सेंटर
नोटिस का कारण और नियम
नर्सिंग होम पोर्टल पर नियमित जांच के दौरान इन अस्पतालों की फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त प्राधिकरण की वैधता समाप्त होने की जानकारी मिली।नोटिस मध्य प्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 के अध्याय 2, कंडिका 6(1) के तहत जारी किए गए हैं।अस्पतालों को दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमाण पत्र न देने पर प्रावधानों के अनुसार अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
