रेलवे ने आसान किए पार्सल लीजिंग नियम: छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत

रेलवे ने आसान किए पार्सल लीजिंग नियम: छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत
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भारतीय रेलवे ने पार्सल लीजिंग और एग्रीगेटर पंजीकरण से जुड़े नियमों को सरल और उदार बना दिया है। इससे व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। इन सुधारों का उद्देश्य पार्सल स्पेस का अधिकतम उपयोग, तेज और किफायती ढुलाई उपलब्ध कराना तथा अधिक व्यापारियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है।

पमरे के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि पहले जटिल प्रक्रिया और कड़े वित्तीय मानकों के कारण कई व्यापारी रेलवे की पार्सल सेवा से नहीं जुड़ पाते थे। अब इन सुधारों के बाद व्यापारियों, ई-कॉमर्स कंपनियों, एग्रीगेटर्स और परिवहन व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। नए नियमों से व्यवसायिक भागीदारी बढ़ेगी, वहीं जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडलों में पार्सल ढुलाई और अधिक तेज, सुरक्षित तथा किफायती बनेगी। छोटे और नए कारोबारियों को भी अब लीजिंग में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

बता दें कि अभी तक रेलवे के पार्सल व्यवसाय में मुख्यतः बड़े व्यापारियों की ही भूमिका होती थी, लेकिन अब छोटे और मझोले व्यापारियों को भी इसमें शामिल किया गया है।

ये हुए सरलीकरण

• न्यूनतम टर्नओवर की बाध्यता समाप्त

• एग्रीगेटर रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी कमी

• लीजिंग और ई-ऑक्शन की वित्तीय शर्तें सरल

• पार्सल संचालन शर्तों में बदलाव

• तेज, सुरक्षित और किफायती पार्सल सेवा

• एग्रीगेटर्स व ट्रांसपोर्टर्स के लिए अधिक आय की संभावनाएं

• देशभर में व्यावसायिक अवसरों का विस्तार

• लोडिंग क्षमता का बेहतर उपयोग

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