एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने पर दो साल की होगी सजा

एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने पर दो साल की होगी सजा
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चुनाव आयोग ने दी चेतावनी, एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने पर मतदाता पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

भोपाल। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने चुनाव आयोग ने एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इस प्रावधान के अनुसार, दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 और 32 के तहत यदि कोई व्यक्ति एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता को सभी सूचनाओं की सत्य जानकारी देना अनिवार्य है। गलत जानकारी देने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए आयोग ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना देने से बचें।

गणना पत्रक भरने के लिए नहीं चाहिए ओटीपी

एसआईआर-2026 के दौरान गणना पत्रक भरने के लिए बीएलओ या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किसी भी माध्यम से ओटीपी मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने मतदाताओं को सतर्क करते हुए कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं, माता-पिता या दादा-दादी संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ अथवा नजदीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी ऑनलाइन पर भी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि एसआईआर पत्रक आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही भरें।



इन बातों का रखें ध्यान

एसआईआर प्रक्रिया में निर्वाचन विभाग या किसी अधिकारी द्वारा फोन/मैसेज पर ओटीपी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि मांगना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। यदि कोई ऐसी जानकारी मांगता है, तो वह साइबर फ्रॉड कॉल हो सकता है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह नि: शुल्क है। किसी भी प्रकार की फीस, प्रोसेसिंग चार्ज या भुगतान करने के लिए कहे जाने पर ध्यान दें-ऐसे संदेश/कॉल धोखाधड़ी हो सकते हैं। व्हॉट्सऐप या सोशल मीडिया पर मिले लिंक न खोलें। आपका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा, तुरंत एसआईआर भरें जैसे संदेश फर्जी हो सकते हैं। एसआईआर के लिये साइबर कैफे का उपयोग करते समय सतर्क रहें। ऑटो-सेव बंद रखें, कार्य समाप्त होने पर ब्राउजर इतिहास/कैश साफ करें और अनिवार्य रूप से लॉगआउट करें। किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल www.cybercrime.gov.in अथवा हेल्पलाइन 1930 पर कर सकते हैं।

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