सांदीपनि में सिर्फ 2 किमी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा प्रवेश

प्रदेश के नवीन भवनों में संचालित सांदीपनि विद्यालयों में अगले सत्र के लिए आसपास के 2 किमी के क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के बाद शून्य हो चुके स्कूलों के शिक्षकों को उनकी सहमति के आधार पर सांदीपनि में रखा जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने उक्त स्कूलों में मॉडल के अनुसार आकांक्षी नामांकन और वर्तमान नामांकन की रिक्तियों के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रवेश कराए जाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को दे दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि जिन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कम संख्या में बच्चे नामांकित हैं, वहाँ शत-प्रतिशत प्रवेश सांदीपनि विद्यालयों में कराई जाएगा।
सहमति लेकर शिक्षकों को सांदीपनि में रखेंगे
सांदीपनि में प्रवेश के बाद शून्य नामांकन वाले स्कूलों के शिक्षक यदि सांदीपनि विद्यालयों में अध्यापन के लिए सहमत होंगे, तो उन्हें वहीं रखा जाएगा। यदि कोई शिक्षक अन्यत्र जाना चाहते हैं, तो उन्हें पोर्टल 3.0 के माध्यम से आवेदन करके, अन्य रिक्त पद वाले सरकारी विद्यालय में स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से प्राप्त की जा सकती है।
नियमित होगी उपस्थिति
स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति ई-अटेंडेंस के माध्यम से नियमित कराने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर विभाग कर रहा है। इस संबंध में ई-अटेंडेंस अनिवार्य किया गया है।
इनका कहन है
प्रदेश के सांदीपनि विद्यालयों में अगले सत्र में केवल 2 किमी क्षेत्र के सरकारी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में दिशा-निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) और प्राचार्यों को दे दिए गए हैं।
शिल्पा गुप्ता, आयुक्त, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
