MP Old Vehicle Rules: MP में अब बिना प्राधिकार के डीलर नहीं खरीद-बेच सकेंगे पुराने वाहन

MP Old Vehicle Rules: MP में अब बिना प्राधिकार के डीलर नहीं खरीद-बेच सकेंगे पुराने वाहन
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मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर निजी व्यवसायी बिना विभागीय अनुमति एवं प्राधिकार के अवैध रूप से पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करते रहे हैं। वर्ष 2022 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले डीलरों के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था।

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अब बिना प्राधिकार पत्र के अवैधानिक रूप से पुराने वाहन खरीदने-बेचने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा।

प्राधिकार पत्र के बिना डीलर वाहन नहीं बेच सकेगा

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले सभी डीलरों को सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि अधिकृत डीलर ('डीम्ड ऑनर') के बिना कोई वाहन चालू परिवहन या खरीद-बिक्री के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

डीम्ड ऑनर केवल ये कार्य कर सकेगा

संभावित खरीदार को वाहन का परीक्षण कराना।

वाहन का प्रदर्शन करना।

पेंटिंग या मरम्मत के लिए वाहन प्राप्त करना।

इसके बाद ही वाहन की खरीद-बिक्री की अनुमति होगी। इसी प्रकार, कोई भी वाहन स्वामी अगर अधिकृत डीलर के माध्यम से वाहन बेचेगा, तो वाहन केवल संबंधित सेवा केंद्र, पंजीयन प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के उद्देश्य से ही संबंधित स्थानों तक ले जा सकता है।

फीस और प्रक्रिया

पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री के लिए प्राधिकार पत्र की फीस 25 हजार रुपये है। वाहन स्वामी को इन डीलरों के माध्यम से अपने वाहन को बेचने पर कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

डीम्ड ऑनर बनने के बाद डीलर वाहन का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। वाहन स्वामी भी वाहन के अवैधानिक उपयोग या दस्तावेजों की वैधता से संबंधित कानूनी परेशानी से बच सकते हैं।

परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीम्ड ऑनर वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखेगा और वाहन से जुड़ी किसी भी घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।


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