MP NEWS: 100% वेतन की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश सरकार से मांगा जवाब

100% वेतन की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, मध्यप्रदेश सरकार से मांगा जवाब
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जबलपुर। मध्यप्रदेश में एमपी ईएसबी (MP ESB) के जरिए चयनित नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन न मिलने के मामले में अब हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

दरअसल, एमपी ईएसबी के जरिए हाल ही में नियुक्त हुए कई शासकीय कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पहले दिन से 100% सैलरी दी जाए, क्योंकि वे नियमित काम कर रहे हैं।

अभी क्या है नियम?

मौजूदा नियमों के अनुसार, नवनियुक्त कर्मचारियों को पहले साल केवल 70% वेतन, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% वेतन दिया जाता है। इसके बाद ही उन्हें पूरी सैलरी मिलती है। कर्मचारियों का कहना है कि यह व्यवस्था अनुचित है, जबकि वे नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं।




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