हाईकोर्ट ने ‘प्रमोशन में आरक्षण’ पर लगाई रोक: सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा झटका

जबलपुर। आरक्षण के आधार पर पदोन्नति की बाँट जोह रहे सरकारी कर्मचारियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जबलपुर उच्च न्यायलय ने नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ़ किया है कि, अगली सुनवाई तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
इस मामले पर स्पाक्स की तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसी याचिक पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए रोक का यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार से एक हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने इसी महीने के 15 जुलाई को फिर से सुनवाई के लिए तारीख तय की है।
दरअसल स्पाक्स ने इस प्रकरण पर हाईकोर्ट में दाखिल पूर्व याचिकाओं का हवाला दिया है। उन्होंने मांग किया है कि, मामलों के लंबित रहने तक प्रमोशन में आरक्षण के नए नियमों को लागू नहीं किया जाये। बता दें कि सरकार ने इस मामले में बड़ी पहले करते हुए हाल में ही नई प्रमोशन पॉलिसी तैयार की थी। सरकार इसे जल्द लागू किये जाने की तैयारी में थी। मध्य प्रदेश में करीब नौ सालों बाद आरक्षण के आधार पर प्रमोशन दिए जाने का फैसला लिया गया था।
